Sunday, August 1, 2010

पति को नपुंसक कहा, देगी 2 लाख का हर्जाना

पति को नपुंसक कहा, देगी 2 लाख का हर्जाना

भोपाल।। 28 july 2010

मध्य प्रदेश में हरदा की एक अदालत ने हज्बंड पर नपुंसकता(इम्पोटेंसी )का झूठा आरोप लगाने वाली महिला पर दो लाख का जुर्माना लगाया है।

उसे यह रकम अपने एक्स हज्बंड को देनी होगी।
एक्स हबी हेमंत छलोतरे ने एक्स वाइफ वंदना गुर्जर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जगदीश प्रसाद पराशर ने यह फैसला सुनाया।
हेमंत और वंदना की शादी करीब नौ साल पहले हुई थी, लेकिन तीन महीने बाद ही दोनों अलग हो गए थे। वंदना ने इसके बाद भोपाल के एक थाने में हेमंत और उसके परिवार के खिलाफ दहेज के लिए सताए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके आधार पर चले मुकदमे में हालांकि हेमंत और उसके परिवार को अदालत ने बरी कर दिया था।
इसके बाद वंदना ने पति के नपुंसक होने का दावा किया और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अदालत ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए तलाक का आदेश दे दिया। झूठे आरोप के आधार पर बेइज्जत किए जाने के बाद 2006 में हेमंत ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

 

http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/6227238.cms

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