पति को प्रताड़ित करने पर पत्नी को चुकानी पड़ी कीमत, कोर्ट ने दिलाया हक
bhaskar news | Feb 02, 2014, 02:47AM IST
भोपाल.पत्नी द्वारा पति पर प्रताडऩा का मामला दर्ज कराने और भरण-पोषण मांगने के प्रकरण तो अक्सर पढऩे-सुनने में आते रहे हैं, लेकिन भोपाल में एक युवक द्वारा अपनी पत्नी से क्षतिपूर्ति राशि वसूलने का मामला सामने आया है। यही नहीं उसने कोर्ट में भरण-पोषण पाने के लिए भी दावा पेश किया है।
युवक का कहना है पत्नी ने उसे दहेज प्रताडऩा के झूठे मामले में फंसा दिया था। केस तो वह जीत गया, लेकिन इस दौरान उसका कारोबार चौपट हो गया। इसलिए उसने पत्नी से भरण-पोषण राशि की मांग की है।
दरअसल मार्च 2010 में नीलबड़ निवासी नितिन अग्रवाल की शादी जहांगीराबाद में रहने वाली विम्मी ठाकुर से आर्य समाज मंदिर में हुई थी। चार माह बाद ही दोनों में विवाद होने लगे। बात थाने तक पहुंची। नितिन के मुताबिक विम्मी ने उस पर दहेज प्रताडऩा, मारपीट, धमकी देने और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया।
अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने विम्मी के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करने के मामले में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में इस्तगासा लगाया। कोर्ट के आदेश के बाद विम्मी ने नितिन को 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं। अब नितिन ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विम्मी से भरण-पोषण राशि की मांग की है।
उसका कहना है कि विम्मी कमाती हैं और वह बेरोजगार है। विम्मी के भाई यशवंत ठाकुर का कहना है कि वे इस बारे में कोर्ट में ही जवाब देंगे। कुछ नहीं कहना चाहते। है। इस बारे में उनके वकील ही जवाब देंगे।
पुरुष भी मांग सकते हैं अपना हक
फोरम अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ए के अध्यक्ष अशोक दसोरा का कहना है कि पुरुषों को भी अधिकार है कि वे भी क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। यही नहीं वे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भरण-पोषण की मांग भी कर सकते हैं। अब तक प्रदेश में 34 पुरुष इस प्रावधान का लाभ ले चुके हैं। इधर, विम्मी के वकील कामता प्रसाद यादव का कहना है कि इस बारे में वे कानून के प्रावधानों के तहत जवाब देंगे।
http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-husband-get-money-from-wife-4509747-PHO.html?seq=1
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